वरीय संवाददाता, रांचीजिले में स्टेटस सिंबल के लिए आर्म्स लाइसेंस नहीं दिया जायेगा. केवल सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से हथियार रखने का लाइसेंस लेने वालों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने नियमों में परिवर्तन कर दिया है. अब आर्म्स लाइसेंस लेने के लिए हथियार की जरूरत के संबंध में पूरा ब्योरा देना होगा. लाइसेंस का स्थानांतरण कराने या पता बदलवाने के लिए भी ठोस कारण देना होगा. पूर्व में जिला पुलिस द्वारा दिये जाने वाले चरित्र प्रमाण पत्र के आधार पर ही लाइसेंस निर्गत कर दिया जाता था. इससे कई ऐसे लोगों को भी हथियार रखने की अनुमति मिल गयी, जिनको हथियार की कोई जरूरत नहीं है.अभी नहीं बन रहा है लाइसेंसरांची में हथियार का लाइसेंस अभी नहीं बन रहा है. मनोज कुमार ने रांची का उपायुक्त बनने के बाद से कोई लाइसेंस स्वीकृत नहीं किया है. उनके निर्देश पर हथियार लाइसेंस के आवेदन का नया फॉरमेट बनाया गया है. श्री कुमार कहते हैं : नियमों का पूरी तरह अध्ययन कर नया फॉरमेट जारी किया गया है. हमारी कोशिश हथियारों को गलत लोगों की पहुंच से दूर रखने की है. बिना आवश्यकता हथियार रखने की भी कोई जरूरत नहीं है. दूसरी ओर, नये फॉरमेट से जरूरतमंदों को हथियार का लाइसेंस मिलने में आसानी भी होगी.ऑनलाइन इंट्री नहीं कराने पर होगा लाइसेंस कैंसिलसभी लाइसेंस धारियों को अपने हथियारों की ऑनलाइन इंट्री करानी होगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर लाइसेंस धारियों का ऑनलाइन इंट्री कराना अनिवार्य है. इंट्री नहीं कराने वालों का लाइसेंस जिला प्रशासन द्वारा खारिज कर दिया जायेगा. इस संबंध में जिला प्रशासन ने विज्ञापन भी प्रकाशित कराया है.
BREAKING NEWS
स्टेटस सिंबल के लिए नहीं मिलेगा आर्म्स लाइसेंस
वरीय संवाददाता, रांचीजिले में स्टेटस सिंबल के लिए आर्म्स लाइसेंस नहीं दिया जायेगा. केवल सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से हथियार रखने का लाइसेंस लेने वालों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने नियमों में परिवर्तन कर दिया है. अब आर्म्स लाइसेंस लेने के लिए हथियार की जरूरत के संबंध में पूरा ब्योरा […]
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement