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पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह को राहत, याचिका खारिज

रांची : हाइकोर्ट में गुरुवार को धनबाद के निरसा क्षेत्र में चल रहे अवैध कोयला कारोबार को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान संबंधित पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर […]

रांची : हाइकोर्ट में गुरुवार को धनबाद के निरसा क्षेत्र में चल रहे अवैध कोयला कारोबार को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान संबंधित पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता आरएस मजूमदार ने खंडपीठ को बताया कि प्रार्थी के खिलाफ भी कोयला के धंधे में मामला दर्ज है.
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से आरोप लगाया गया कि पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह व उनके पुत्र के संरक्षण में कोयला का अवैध कारोबार होता है. पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी उमेश गिरि ने जनहित याचिका दायर की थी.

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