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बालू घाटों की नीलामी में महावीर इंफ्रा इंजीनियरिंग को नहीं किया शामिल

झारखंड हाइकोर्ट ने शामिल करने का दिया था आदेशरांची . जिला प्रशासन ने झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के बावजूद रांची में बालू घाटों की नीलामी में महावीर इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को शामिल नहीं किया. कंपनी के निदेशक सतीश कृष्णा टांडेल की ओर से गुरुवार को उपायुक्त के समक्ष लिखित आपत्ति दर्ज कराते हुए नीलामी […]

झारखंड हाइकोर्ट ने शामिल करने का दिया था आदेशरांची . जिला प्रशासन ने झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के बावजूद रांची में बालू घाटों की नीलामी में महावीर इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को शामिल नहीं किया. कंपनी के निदेशक सतीश कृष्णा टांडेल की ओर से गुरुवार को उपायुक्त के समक्ष लिखित आपत्ति दर्ज कराते हुए नीलामी पर रोक लगाने का आग्रह किया गया. इससे पूर्व कंपनी ने हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में छह मई को चेक के साथ आवेदन उपायुक्त व जिला खनन पदाधिकारी को दिया, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया. इस कारण वह 32 बालू घाटों की नीलामी में भाग नहीं ले सका. प्रशासन ने समाचार पत्रों व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शुद्धि पत्र भी प्रकाशित नहीं किया गया. निदेशक ने प्रशासन द्वारा महावीर इंफ्रा इंजीनियरिंग को नीलामी में शामिल नहीं करने को हाइकोर्ट के आदेश की अवमानना बताया. साथ ही हाइकोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने की बात कही.

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