रांची: राज्य में इंटर कॉलेज व स्थापना अनुमति उच्च विद्यालयों की नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव एक वर्ष से शिक्षा विभाग में पड़ा हुआ है. इससे राज्य के इंटर कॉलेज व स्थापना अनुमति की मान्यता का मामला अधर में लटक गया है. राज्य गठन के 12 वर्ष बाद भी वित्तरहित शिक्षण संस्थानों के लिए एक सर्वमान्य नियमावली नहीं बन सकी.
इंटर कॉलेज प्रस्वीकृति नियमावली 2005 व स्थापना अनुमति विद्यालय प्रस्वीकृति नियमावली 2008 में संशोधन के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम के निर्देश पर कमेटी का गठन किया गया था.
कमेटी ने दोनों नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव गत वर्ष जुलाई में शिक्षा विभाग को सौंप दिया था. एक वर्ष से संशोधन का प्रस्ताव में विभाग में पड़ा हुआ है. नियमावली में बदलाव नहीं होने से राज्य में स्कूल- कॉलेजों को मान्यता नहीं मिल रही है.