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विदेशी दान से जुड़े नियमों की दी जानकारी
रांची : चर्च से जुड़ी गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए शुक्रवार को एफसीआरए (फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेग्यूलेशन एक्ट 2010) पर कार्यशाला का आयोजन किया गया. साइन (सोशल इनिशिएटिव्स फॉर ग्रोथ एंड नेटवर्किग) द्वारा एसडीसी में आयोजित इस कार्यक्रम में झारखंड, बिहार, ओड़िशा व छत्तीसगढ़ के 170 प्रतिभागी शामिल हुए. इसमें मुख्य वक्ता […]
रांची : चर्च से जुड़ी गैर सरकारी स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए शुक्रवार को एफसीआरए (फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेग्यूलेशन एक्ट 2010) पर कार्यशाला का आयोजन किया गया. साइन (सोशल इनिशिएटिव्स फॉर ग्रोथ एंड नेटवर्किग) द्वारा एसडीसी में आयोजित इस कार्यक्रम में झारखंड, बिहार, ओड़िशा व छत्तीसगढ़ के 170 प्रतिभागी शामिल हुए.
इसमें मुख्य वक्ता दिल्ली से आये सीए, मार्टिन पिंटो ने कहा कि फीस के रूप में विदेश से मिला पैसा अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन के दायरे में नहीं आता. समय पर रिटर्न फाइल नहीं करने पर बड़ी पेनाल्टी देनी होगी. यदि एफसीआरए रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो विदेशी चेक रखना भी जुर्म है. अब कई बैंक अकाउंट रखे जा सकते हैं. मार्टिन पिंटो ने नवीकरण की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारियां दीं. शंकाओं का समाधान भी किया. आयोजन में फादर क्रिस्टो दास ने मुख्य भूमिका निभायी.
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