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मात्र नौ भवनों ने लिया है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट
उत्तम महतो रांची : रांची नगर निगम क्षेत्र में दो लाख से अधिक मकान हैं. इन मकानों में से 25 हजार मकान ही ऐसे हैं, जिन्होंने नगर निगम से नक्शा स्वीकृत कराया है. निगम से नक्शा पास कराये इन 25 हजार भवनों के मालिकों ने अपना भवन नियमानुसार बनाया है या नहीं इसमें संशय है. […]
उत्तम महतो
रांची : रांची नगर निगम क्षेत्र में दो लाख से अधिक मकान हैं. इन मकानों में से 25 हजार मकान ही ऐसे हैं, जिन्होंने नगर निगम से नक्शा स्वीकृत कराया है. निगम से नक्शा पास कराये इन 25 हजार भवनों के मालिकों ने अपना भवन नियमानुसार बनाया है या नहीं इसमें संशय है.
क्योंकि स्वीकृत नक्शों में से मात्र नौ भवन ही ऐसे हैं जिन्होंने निगम से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है. इतनी कम संख्या में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्राप्त होने से यह संशय और पुख्ता हो जाता है कि शेष भवन मालिकों ने अब तक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट सिर्फ इसलिए निगम से नहीं लिया है क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं अपने भवन का निर्माण विचलन कर किया है.
क्या होता है ऑक्यपूसी सर्टिफिकेट
रांची नगर निगम से भवन का नक्शा स्वीकृत होने के बाद भवन मालिक नगर निगम में कंप्लीशन सर्टिफिकेट जमा करता है कि उसने निगम से पास कराये गये नक्शे के अनुरूप ही भवन का निर्माण किया है. भवन मालिक के आवेदन पर निगम के अभियंता बने हुए भवन की जांच करने आते हैं. जांच के दौरान निगम के अभियंता यह देखते हैं कि भवन मालिक ने भवन का निर्माण निगम से स्वीकृत नक्शे के अनुरूप किया है या नहीं. अगर भवन में किसी तरह का कोई विचलन नहीं पाया जाता है तो निगम उस भवन को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी कर देता है.
ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को लेकर निगम गंभीर है. हमारा प्रयास है कि शहर के हर भवन को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी किया जाये. ऑक्यूपेंसी के लिए सरकार से भी दिशा निर्देश मिला है. हम जल्द से जल्द नियमों को कड़ा कर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य करेंगे.
ओमप्रकाश, अपर नगर आयुक्त
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