रांची: राज्यसभा चुनाव 2012 में हुए हॉर्स ट्रेडिंग के सिलसिले में 15 दिनों के अंदर आरोप पत्र दायर किया जायेगा. सीबीआइ की ओर से इस बात की जानकारी हाइकोर्ट को दी गयी. सीबीआइ ने अदालत में सीलबंद रिपोर्ट भी सौंपी. इस मामले की अगली सुनवाई नौ मई को होगी.
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश टाटिया और न्यायमूर्ति जया राय की पीठ में मामले की सुनवाई हुई. इस दौरान सीबीआइ की ओर से यह जानकारी दी गयी कि सीबीआइ ने हॉर्स ट्रेडिंग के मामले की जांच पूरी करने के बाद आवश्यक दस्तावेज मुख्यालय को भेजा था. मुख्यालय ने जांच-पड़ताल के बाद आरोपियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति मांगने और आरोप पत्र दायर करने की अनुमति दे दी है.
अब इस मामले में आरोपी विधायकों के विरुद्ध विधानसभा से अभियोजन स्वीकृति मांगी जायेगी. अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद आरोप पत्र दायर कर दिया जायेगा. सीबीआइ ने अदालत को इस बात की जानकारी दी कि इस काम में 15 दिनों का समय लगेगा. सीबीआइ अधिकारी एके झा ने हॉर्स ट्रेडिंग के इस मामले में सीलबंद रिपोर्ट भी अदालत को सौंपी. इसमें हॉर्स ट्रेडिंग 2012 के आरोपी विधायकों व अन्य आरोपियों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं शामिल हैं. अदालत ने इस रिपोर्ट को खोल कर देखा और फिर से सीलबंद कर सीबीआइ को वापस कर दिया. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखा.