21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सुनील सहाय, रमा खलखो व संतोष की होगी ब्रेन मैपिंग

डीजीपी ने कोर्ट में दाखिल किया शपथ पत्र, कहा रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को रांची नगर निगम के मेयर चुनाव में हुए नोट फॉर वोट मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर […]

डीजीपी ने कोर्ट में दाखिल किया शपथ पत्र, कहा
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को रांची नगर निगम के मेयर चुनाव में हुए नोट फॉर वोट मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से विलंब से जवाब दाखिल किया गया. जवाब रिकार्ड पर नहीं आ पाने के कारण खंडपीठ ने मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी. वहीं दूसरी ओर डीजीपी एके पांडेय की ओर से शपथ पत्र दायर कर दिया गया.
दायर शपथ पत्र में डीजीपी ने कहा है कि मुख्य आरोपी व साजिशकर्ता को पकड़ने के लिए नोट फॉर वोट मामले की आरोपी पूर्व मेयर रमा खलखो, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय के भाई सुनील सहाय व संतोष कुमार सिंह का पॉलीग्राफिक टेस्ट और ब्रेन मैपिंग करायी जायेगी. इसके अलावा इस मामले से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ विस्तृत जांच कर चाजर्शीट दायर की जायेगी. प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि डीजीपी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय के विरुद्ध भी षड़यंत्र रचने और जांच को प्रभावित करने के साक्ष्य मिले हैं.
श्री सहाय घटना के समय होटल में उपस्थित थे. बरामद रुपये पर दावा करनेवाले कफिलुर्रहमान का दावा भी गलत पाया गया है. उन्होंने आरोपियों को बचाने के लिए दावा किया था. बरामद राशि किसकी थी और कहां से आयी, कौन लाया था, वह राशि किसके लिए थी सहित 24 बिंदुओं पर अनुसंधान पदाधिकारी को विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही जांच में अतिरिक्त डीएसपी व इंस्पेक्टर स्तर के तीन अधिकारी को भी लगाया जायेगा. सिटी एसपी व जोनल आइजी भी अपने स्तर पर इस मामले को अपने स्तर से मॉनीटरिंग कर डीजीपी को अवगत करायेंगे.
डीजीपी ने यह भी बताया है कि चाजर्शीट में षड़यंत्र रचने, चुनाव को प्रभावित करने, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराएं जोड़नी चाहिए थी, जो छोड़ दी गयी.
कोर्ट ने डीजीपी को दिया था निर्देश
कोर्ट ने नोट फॉर वोट मामले में पिछली सुनवाई के दौरान पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को प्रत्येक माह अनुसंधान की प्रगति की जानकारी देने का निर्देश दिया था.
दो बार दायर हुई याचिका
मेयर चुनाव में नोट फॉर वोट मामले की जांच को लेकर प्रार्थी दीवान इंद्रनील सिन्हा व अन्य की ओर से दो बार जनहित याचिका दायर की गयी. सात अप्रैल 2013 को (रांची के मेयर चुनाव के एक दिन पूर्व) गुप्त सूचना के आधार पर होटल सिटी पैलेस में पुलिस द्वारा छापेमारी की गयी. छापेमारी में लगभग 21.90 लाख रुपये पकड़े गये. प्रार्थी का कहना है कि बरामद रुपये प्रत्याशी रमा खलखो के समर्थकों के लिए थे. झारखंड राज्य चुनाव आयोग की ओर से मामले की जांच का निर्देश दिया गया. आयकर विभाग ने भी मामले की जांच की थी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें