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आइटीआइ संस्थानों को नामांकन लेने की छूट

मामला आइटीआइ की स्थायी संबद्धता खत्म कर पुन: संबद्धता लेने कारांची : राज्य में संचालित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) को नामांकन लेने की अंतरिम अनुमति मिल गयी है. राज्य में लगभग 122 निजी आइटीआइ संचालित हैं. स्थायी संबद्धता खत्म कर प्रत्येक पांच वर्ष पर पुन: संबद्धता लेने के मामले में दायर याचिका पर झारखंड […]

मामला आइटीआइ की स्थायी संबद्धता खत्म कर पुन: संबद्धता लेने कारांची : राज्य में संचालित निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) को नामांकन लेने की अंतरिम अनुमति मिल गयी है. राज्य में लगभग 122 निजी आइटीआइ संचालित हैं. स्थायी संबद्धता खत्म कर प्रत्येक पांच वर्ष पर पुन: संबद्धता लेने के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में सुनवाई हुई थी. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए संस्थानों को अंतरिम राहत प्रदान किया था. अदालत ने कहा कि संस्थान विद्यार्थियों का नामांकन ले सकती है, लेकिन यह मुकदमे के अंतिम फैसले से प्रभावित होगा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एसोसिएशन के सचिव नवीन कुमार गुप्ता की ओर से याचिका दायर कर भारत सरकार के आदेश को चुनौती दी गयी है. कहा गया कि भारत सरकार ने विभिन्न सरकुलर के माध्यम से आइटीआइ की स्थायी संबद्धता खत्म कर प्रत्येक पांच वर्ष पर पुन: संबद्ध कराने का आदेश जारी किया है. 75,000 रुपये शुल्क भी तय किया गया है. भारत सरकार के पुन: अस्थायी संबद्धता लेने संबंधी आदेश पर बांबे, मद्रास, ओडि़शा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक हाइकोर्ट ने रोक लगा दी है.

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