अपील दायर करे प्रार्थीजनहित याचिका खारिज रांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को बोकारो गोमिया के पलिहारी गुरुडीह पंचायत में भगवान शिव की 8.11 एकड़ जमीन बचाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह जनहित का मामला नहीं है. प्रार्थी को एलआरडीसी के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का निर्देश दिया. साथ ही जनहित याचिका खारिज कर दी. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता पीसी त्रिपाठी ने खंडपीठ को बताया कि 8.11 एकड़ जमीन पर शिव मंदिर, काली मंदिर, भीखा अहरा तालाब अवस्थित है. इसका सार्वजनिक उपयोग है. जमीन पर अतिक्रमण है तथा 3.29 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री की गयी है. इस मामले में कोर्ट से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी शिवेत्तर जमीन बचाओ समिति के सचिव राकेश कुमार ने जनहित याचिका दायर की थी.
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भगवान शिव की जमीन के मामले में हस्तक्षेप से इनकार
अपील दायर करे प्रार्थीजनहित याचिका खारिज रांची : झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को बोकारो गोमिया के पलिहारी गुरुडीह पंचायत में भगवान शिव की 8.11 एकड़ जमीन बचाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह […]
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