जनहित याचिका निष्पादित रांची : हाइकोर्ट में मंगलवार को सहयोगी शिक्षा मित्रों की सेवा नियमित करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के जवाब को देखते हुए याचिका निष्पादित कर दिया. कहा कि यह जनहित का मामला नहीं है. प्रार्थी को रिट याचिका दायर करना चाहिए. राज्य सरकार द्वारा नियमावली बनायी गयी है. आपके मामले को सरकार देख रही है. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता जय प्रकाश ने खंडपीठ को बताया कि सेवा नियमितीकरण नियमावली बनायी गयी है. कैबिनेट की सहमति के बाद यह नियमावली राज्य में लागू कर दी गयी है. सेवा नियमितीकरण से संबंधित मामलों पर इसी नियमावली से विचार किया जायेगा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड राज्य सहयोगी शिक्षा की ओर से जनहित याचिका दायर की गयी थी.
सरकार ने बताया, बन गयी है नियमितीकरण नियमावली
जनहित याचिका निष्पादित रांची : हाइकोर्ट में मंगलवार को सहयोगी शिक्षा मित्रों की सेवा नियमित करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के जवाब को देखते हुए याचिका निष्पादित कर दिया. कहा कि यह […]
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