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झारखंड लोक सेवा आयोग की अपील खारिज

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शनिवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन कैडर में नियुक्ति मामले में एकल पीठ के आदेश को निरस्त करने को लेकर दायर अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया […]

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शनिवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन कैडर में नियुक्ति मामले में एकल पीठ के आदेश को निरस्त करने को लेकर दायर अपील याचिका पर सुनवाई हुई.
चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रार्थी मामले में सामने आये कानूनी बिंदु को दूसरे मामले में उठा सकता है. इससे पूर्व झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने शपथ पत्र दायर कर खंडपीठ को बताया कि बीसी-एक कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्‍स से प्रार्थी को कम अंक प्राप्त हुआ है.
इसलिए नियुक्ति की अनुशंसा नहीं की गयी है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी जेपीएससी ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी. एकल पीठ ने मोसरत जिया व अन्य के मामले में जेपीएससी की दलील को खारिज करते हुए सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रतियोगिता परीक्षा में प्रार्थियों को बीसी-एक का मानते हुए मुख्य परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था.

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