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इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड के निदेशक को हाइकोर्ट से राहत

निचली अदालत की कार्रवाई पर रोकराज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देशरांची . झारखंड हाइकोर्ट में शनिवार को इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड बोकारो के निदेशक एनसी बहल की ओर से दायर क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी. साथ ही राज्य […]

निचली अदालत की कार्रवाई पर रोकराज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देशरांची . झारखंड हाइकोर्ट में शनिवार को इलेक्ट्रोस्टील स्टील्स लिमिटेड बोकारो के निदेशक एनसी बहल की ओर से दायर क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी. साथ ही राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी एनसी बहल ने याचिका दायर की है. उन्होंने फैक्टरीज एक्ट की धारा 92 के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा संज्ञान लेने को चुनौती दी है. 14 अक्तूबर 2010 को फैक्टरी में काम करते हुए एक मजदूर वशिष्ठ महथा की गिरने से मौत हो गयी थी. आरोप लगाया गया कि बिना सेफ्टी जैकेट के उससे ऊंचाई पर काम कराया जा रहा था.

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