रांची: दो वर्ष पूर्व राजधानी के इसलामनगर से सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने की कार्रवाई गैरकानूनी थी. इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आपत्ति जतायी है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मानना है कि गैरकानूनी ढंग से, क्रूरतापूर्वक कानून का उल्लंघन कर अतिक्रमण हटाया गया है.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है. साथ ही मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर पूरे मामले में 27 मई तक जवाब मांगा है.
इस संबंध में आयोग ने कहा है कि सरकारी नौकरशाहों ने इस मामले में मानवाधिकार का उल्लंघन किया है. कानून के तहत की जानेवाली कार्यवाही का अनुपालन नहीं किया गया. इसलामनगर में की गयी अतिक्रमण हटाने की हुई गैरकानूनी कार्रवाई में दो लोगों की जान चली गयी. वहीं आठ लोग घायल हो गये. इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी संपत्ति गंवायी.