मुखिया और पंचायत समिति ने की अनुशंसा
रांची : सरकार ने मुर्दो को राशन देनेवाले को फिर से जनवितरण प्रणाली की दुकान का लाइसेंस दे दिया है. सरकार ने यह कार्रवाई मुखिया और पंचायत समिति की अनुशंसा के आधार पर की है.
ईश्वर दयाल नामक दुकानदार के विरुद्ध जांच के बाद लाइसेंस निलंबित किया गया था. उसके खिलाफ मृत के नाम भी राशन देने की शिकायत मिली थी. इसके आधार पर लोकायुक्त ने मामले की जांच का आदेश दिया था.
गोला के अंचलाधिकारी की ओर से की गयी जांच में इस दुकानदार द्वारा मृत व्यक्ति के नाम राशन देने की बात सही पायी गयी. इसके बाद रामगढ़ के अनुमंडलाधिकारी ने दुकानदार से स्पष्टीकरण पूछा. जवाब से असंतुष्ट होने के बाद उसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. साथ ही लाइसेंस रद्द करने के लिए आगे की कार्रवाई करने की चेतावनी दी. राशन दुकानदार के विरुद्ध की गयी इस कार्रवाई की जानकारी लोकायुक्त को भी दी.
इसके बाद सड़ाम पंचायत के मुखिया और पंचायत समिति के सदस्यों ने ईश्वर दयाल की दुकान का लाइसेंस बहाल करने का अनुरोध किया. इसके लिए यह तर्क पेश किया गया कि संबंधित दुकानदार किसी भी व्यक्ति को राशन देने में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं करता है. मुखिया और पंचायत समिति की अनुशंसा पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने भी अपनी सहमति दी. इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी ने ईश्वर दयाल की जनवितरण प्रणाली की दुकान का लाइसेंस फिर से बहाल कर दिया.
जांच के बाद जिन मृत लोगों के कार्ड रद्द किये गये
खेदू महतो,अमृत महतो, कुम्हरा पाहन, झाझो देवी, डुभनी देवी, डमर लाल महतो, बलु मुंडा, वंशी महली, फागू महली, केदार साव, प्रभु पाहन, बालक महली, जतरू महली, जीतन साव, उजर महतो, सुगिया देवी, कोलावती देवी, नकुल महतो व नवकुंज महतो.