गोपीनाथ मुंडे की मौत मामलानयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे की मौत के मामले में सुनवाई करने के लिए आठ अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है. इस मामले में सीबीआइ ने उस ड्राइवर को आरोपी बनाया है, जिसने पिछले साल जून में कार चलाते हुए मुंडे के वाहन को टक्कर मार दी थी. इस घटना में तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री मुंडे की मौत हो गयी थी. ड्राइवर गुुुरविंदर सिंह मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट संजय खंंगवाल की अदालत में पेश हुआ. उसे अंतिम रिपोर्ट के साथ दायर दस्तावेजों की प्रति दी गयी. अदालत ने बीते पांच दिसंबर को सीबीआइ के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए सिंह को समन किया था. उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 304-ए के तहत आरोपी बनाया गया है.
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अदालत आठ अप्रैल को करेगी सुनवाई
गोपीनाथ मुंडे की मौत मामलानयी दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे की मौत के मामले में सुनवाई करने के लिए आठ अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है. इस मामले में सीबीआइ ने उस ड्राइवर को आरोपी बनाया है, जिसने पिछले साल जून में कार चलाते हुए मुंडे के वाहन को टक्कर […]
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