21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अतिरिक्त स्पेक्ट्रम मामले की सुनवाई 28 को

नयी दिल्ली. विशेष 2जी अदालत ने 2002 में मोबाइल दूरसंचार कंपनियों को अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आबंटन में कथित गड़बड़ी संबंधी मामले में आगे सुनवाई के लिए 28 जनवरी की तारीख तय की है. अदालत को सोमवार को सूचित किया गया कि भारती सेलुलर के सीएमडी सुनील भारती मित्तल और एस्सार समूह के प्रवर्तक रवि रुइया को […]

नयी दिल्ली. विशेष 2जी अदालत ने 2002 में मोबाइल दूरसंचार कंपनियों को अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आबंटन में कथित गड़बड़ी संबंधी मामले में आगे सुनवाई के लिए 28 जनवरी की तारीख तय की है. अदालत को सोमवार को सूचित किया गया कि भारती सेलुलर के सीएमडी सुनील भारती मित्तल और एस्सार समूह के प्रवर्तक रवि रुइया को बतौर आरोपी जारी किये गये समन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया है. इसके बाद 2जी अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए 28 जनवरी की तारीख तय की. सुप्रीम कोर्ट ने 26 अप्रैल, 2013 को अंतरिम आदेश में कहा था कि मित्तल और रुइया के खिलाफ कार्यवाही अगले आदेश तक ‘निलंबित’ रहेगी. इस आदेश की वजह से इस मामले में सुनवाई 26 अप्रैल, 2013 से एक तरह से रुकी हुई थी. विशेष सीबीआई जज ओपी सैनी को जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अवगत कराया गया तो उन्होंने कहा कि वह फैसले का अध्ययन करेंगे. उन्होंने बचाव पक्ष के वकील को आरोप पत्र के साथ दाखिल दस्तावेजों का बारीकी से अध्ययन पूरा करने को कहा.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें