रांची : हाइकोर्ट में शुक्रवार को धान के बदले चावल की आपूर्ति करने के मामले में दायर अपील याचिकाओं पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थियों (राइस मिल मालिकों) को सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी धान की कुल कीमत 31 जनवरी तक जमा करने का निर्देश दिया. साथ ही खंडपीठ ने मामले को झालसा में हस्तांतरित करने का निर्देश दिया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी हेमकूंट राइस मिल प्रालि व अन्य की ओर से अलग-अलग अपील याचिका दायर की गयी है. प्रार्थियों ने एकल पीठ के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया है.
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धान की पूरी कीमत जमा करने का निर्देश
रांची : हाइकोर्ट में शुक्रवार को धान के बदले चावल की आपूर्ति करने के मामले में दायर अपील याचिकाओं पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थियों (राइस मिल मालिकों) को सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी धान की कुल कीमत 31 जनवरी […]
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