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लखवी को बेल, पर रिहा नहीं होगा

त्रअफगान नागरिक के अपहरण मामले में निचली अदालत ने दी जमानतत्रदो लाख रुपये का मुचलका भरना होगाएजेंसियां, इसलमाबादलश्कर-ए-तैयबा के कमांडर और 26/11 के साजिशकर्ता जकी-उर-रहमान लखवी को पाकिस्तान की एक अदालत ने एक अफगान नागरिक के अपहरण के मामले में जमानत दे दी है. लेकिन, 54 वर्षीय आतंकी को रावलपिंडी की अडियाला जेल से तब […]

त्रअफगान नागरिक के अपहरण मामले में निचली अदालत ने दी जमानतत्रदो लाख रुपये का मुचलका भरना होगाएजेंसियां, इसलमाबादलश्कर-ए-तैयबा के कमांडर और 26/11 के साजिशकर्ता जकी-उर-रहमान लखवी को पाकिस्तान की एक अदालत ने एक अफगान नागरिक के अपहरण के मामले में जमानत दे दी है. लेकिन, 54 वर्षीय आतंकी को रावलपिंडी की अडियाला जेल से तब तक रिहा नहीं किया जा सकता, जब तक दूसरी अदालत सरकार द्वारा ‘लोकव्यवस्था बनाये रखने’ के कानून के तहत उसे हिरासत में ही रखे जाने पर फैसला नहीं सुना देती.लखवी के वकील रजा रिजवान अब्बासी ने बताया, ‘इसलामाबाद की एक निचली अदालत ने अफगान नागरिक अनवर खान के अपहरण के मामले में लखवी की याचिका गुरुवार को स्वीकार कर ली थी. उसे दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी गयी.’ अब्बासी ने कहा कि उन्होंने न्यायाधीश मियां अजहर नदीम को बताया था कि उसके मुवक्किल को ‘झूठी और मनगढंत’ प्राथमिकी में फंसाया गया है.अब्बासी ने दावा किया कि सरकार ने भारत के दबाव में लखवी के खिलाफ मामला दर्ज करने में जल्दबाजी दिखायी. भारत मुंबई हमला मामले में उनके मुवक्किल की रिहाई से खुश नहीं था. अब्बासी ने कहा कि वह अपने मुवक्किल को हिरासत में रखे जाने के खिलाफ इसलामाबाद हाइकोर्ट जायेंगे. सात जनवरी को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ने इसलामाबाद हाइकोर्ट के उस आदेश को दरकिनार कर दिया था, जिसमें उसने लखवी को लोकव्यवस्था कानून के तहत हिरासत में रखने के सरकारी फैसले को निलंबित किया था.

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