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चिकित्सकीय उपकरणों में एफडीआइ 21 से लागू

नयी दिल्ली. सरकार का चिकित्सकीय उपकरणों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की नीति 21 जनवरी से प्रभावी होगी. यह बात मंगलवार को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कही. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने नकदी संकट से जूझ रहे चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए एफडीआइ नीति का उदार बनाने की मंजूरी प्रदान की थी. […]

नयी दिल्ली. सरकार का चिकित्सकीय उपकरणों में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की नीति 21 जनवरी से प्रभावी होगी. यह बात मंगलवार को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कही. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने नकदी संकट से जूझ रहे चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए एफडीआइ नीति का उदार बनाने की मंजूरी प्रदान की थी. फैसले के मुताबिक, देश में चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण के लिए स्वत: अनुमति के जरिये 100 प्रतिशत तक एफडीआइ की व्यवस्था होगी. मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि यह फैसला 21 जनवरी से प्रभावी होगी. फार्मा क्षेत्र के मौजूदा नीति से अलग चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए विशेष तौर पर मानदंडों में ढील देने से इस क्षेत्र में एफडीआइ को प्रोत्साहन मिलेगा. इस क्षेत्र में नयी पुरानी परियोजना पर एफडीआइ के संबंध में ‘गैर प्रतिस्पर्धी प्रावधान’ की शर्त भी लागू नहीं होगी.

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