रांची : झारखंड राज्य में होनेवाले साइबर अपराध से जुड़े मामलों का निबटारा रांची के न्याय आयुक्त-2 करेंगे. इन्हें राज्य सरकार की ओर से मामलों पर संज्ञान लेने और उसके निबटारे के लिए डेजिग्नेट किया गया है. इस संबध में विधि विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है. विधि परामर्शी बीबी मंगलामूर्ति की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि साइबर अपराध के मामलों के लिए न्याय आयुक्त-2 को अलग से वेतन और अन्य भत्तों का भुगतान नहीं किया जायेगा.
साइबर क्राइम के दर्ज मामलों का निबटारा करेंगे न्यायायुक्त-2
रांची : झारखंड राज्य में होनेवाले साइबर अपराध से जुड़े मामलों का निबटारा रांची के न्याय आयुक्त-2 करेंगे. इन्हें राज्य सरकार की ओर से मामलों पर संज्ञान लेने और उसके निबटारे के लिए डेजिग्नेट किया गया है. इस संबध में विधि विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है. विधि परामर्शी बीबी […]
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