गोड्डा में सतीश महतो की हुई थी हत्यानिचली अदालत ने दी है आजीवन कारावास की सजारांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को हत्या मामले में सजायाफ्ता की ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से जमानत देने के आग्रह को स्वीकार कर लिया. आरोपी मुन्ना महतो, गोपी महतो, प्र ाद महतो, मुनि महतो और कृष्णा महतो को जमानत की सुविधा प्रदान की गयी. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता पुर्णेंदू कुमार झा ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि गोड्डा की निचली अदालत ने सतीश महतो हत्याकांड मामले में पांच दिसम्बर 2011 को दोषी पाकर आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. इस मामले में 12 आरोपियों के खिलाफ सजा सुनायी गयी थी. शंकर महतो, गणेश महतो, गुरूपद महतो व नकुल महतो को पहले ही जमानत मिल चुकी है, जबकि तीन आरोपी ठाकुर महतो, मणि महतो व कल्लू महतो जेल में है. हत्या मामले में 31 मई 2007 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
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हत्या मामले में सजायाफ्ता पांच को जमानत
गोड्डा में सतीश महतो की हुई थी हत्यानिचली अदालत ने दी है आजीवन कारावास की सजारांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को हत्या मामले में सजायाफ्ता की ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से जमानत […]
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