रांची: सीबीआइ दिल्ली ने कोयला घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सहित सात लोगों के खिलाफ शुक्रवार को आरोप पत्र दायर कर दिया है. आरोपित अधिकारियों की सूची में तत्कालीन कोयला सचिव एचसी गुप्ता, राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव एके बसु, खान निदेशक बीबी सिंह, खान विभाग के तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी सहायक बसंत भट्टाचार्य के नाम शामिल हैं.
इसके अलावा विन्नी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड के निदेशक विजय जोशी और वैभव तुलसियान को भी आरोपित किया गया है. दिल्ली स्थित सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने इस आरोप पत्र पर विचार करने के लिए 22 दिसंबर की तिथि तय की है.
कोयला घोटाले की जांच कर रही सीबीआइ ने दिल्ली स्थित विशेष न्यायाधीश भारत पराशर की अदालत में आरोप पत्र दायर किया. सीबीआइ द्वारा दायर आरोप पत्र में कहा गया है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सहित आरोपित अधिकारियों ने विन्नी आयरन एंड स्टील के लिए राजहरा कोल ब्लॉक आवंटित करने की अनुशंसा की थी. इस कोल ब्लॉक में 17.09 मिलियन मैट्रिक टन कोयले के भंडार का अनुमान है.
आरोप पत्र में कहा गया है कि इस कंपनी को कोल ब्लॉक आवंटित करने के लिए झारखंड सरकार के उद्योग मंत्रलय ने किसी तरह की अनुशंसा नहीं की थी. पर, तत्कालीन मुख्य सचिव एके बसु ने तीन जुलाई 2008 को आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया था और इस कंपनी को कोल ब्लॉक देने से संबंधित अनुशंसा की थी. विन्नी आयरन एंड स्टील का मालिकाना हक पहले तुलसियान बंधुओं के पास था. पर, उस वक्त इस कंपनी को कोल ब्लॉक देने की अनुशंसा नहीं की गयी थी. कंपनी का मालिकाना हक मधु कोड़ा के करीबी विजय जोशी के नाम ट्रांसफर होने के बाद तत्कालीन मुख्य सचिव ने कोल ब्लॉक देने की अनुशंसा की. इसके लिए कंपनी की परिसंपत्तियों को बढ़ा कर भी दिखाया गया था. जांच में यह पाया गया है कि विन्नी ऑयरन एंड स्टील का शेयर ट्रांसफर करने में कोड़ा के सहयोगी माने जानेवाले विजय जोशी ने अहम भूमिका निभायी थी. तुलसियान बुंधओं की इस कंपनी का शेयर खरीदने के लिए कुल 4.35 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था. सीबीआइ ने पहले इस मामले में विन्नी आयकर एंड स्टील के निदेशकों संजीव कुमार तुलसियान, प्रशांत तुलसियान, वैभव तुलसियान, निशा तुलसियान, विमल कुमार तुलसियान, निर्मला तुलसियान, हेमंत कुमार अग्रवाल व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.
क्लोजर रिपोर्ट पर अदालती आदेश 16 को
नयी दिल्ली. हिंडाल्को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सीबीआइ की क्लोजर रिपोर्ट पर विशेष अदालत ने शुक्रवार को अपना आदेश 16 दिसंबर तक सुरक्षित रख लिया. विशेष सीबीआइ जज भरत पाराशर ने कहा कि कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया. इसे 16 दिसंबर को आदेश के लिए रखिये. अदालत ने संक्षिप्त सुनवाई के दौरान मामले से संबंधित कुछ दस्तावेजों के बारे में सीबीआइ से पूछा, जिनका क्लोजर रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है. इसके जवाब में एजेंसी के जांच अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी संबंधित दस्तावेज अदालत के रिकॉर्ड में दाखिल कर दिये गये हैं.