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स्कूल बीपीएल सीट की नहीं देते जानकारी

निजी स्कूलों में होना है 25 फीसदी बीपीएल बच्चों का नामांकन रांची : राजधानी के निजी स्कूल बीपीएल बच्चों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या की जानकारी नहीं दे रहे हैं. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप स्कूलों को इंट्री क्लास के कुल सीट के 25 फीसदी सीट पर बीपीएल बच्चों का नामांकन […]

निजी स्कूलों में होना है 25 फीसदी बीपीएल बच्चों का नामांकन रांची : राजधानी के निजी स्कूल बीपीएल बच्चों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या की जानकारी नहीं दे रहे हैं. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप स्कूलों को इंट्री क्लास के कुल सीट के 25 फीसदी सीट पर बीपीएल बच्चों का नामांकन लेना है. राजधानी के मात्र दो स्कूलों ने नामांकन के लिए निर्धारित सीट की जानकारी सार्वजनिक की है. जिला शिक्षा अधीक्षक ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि नामांकन के लिए स्कूलों द्वारा दिये जानेवाले विज्ञापन में बीपीएल बच्चों के लिए निर्धारित सीट की जानकारी भी दी जाय. नामांकन प्रक्रिया जारीरांची : स्कूलों में प्ले ग्रुप की कक्षाओं में नामांकन प्रक्रिया जारी है. कुछ स्कूलों में नामांकन के लिए लिस्ट जारी हो गया है. जबकि कुछ स्कूलों में नामांकन के लिए फॉर्म दिया जा रहा है. राजधानी के अधिकांश निजी स्कूलों में मापदंड के अनुरूप बीपीएल बच्चों का नामांकन नहीं होता है. स्कूलों द्वारा जिन बच्चों का नामांकन लिया गया है, उनका भी शिक्षण शुल्क स्कूलों को नहीं मिला है. सरकार द्वारा बीपीएल बच्चों के शुल्क का निर्धारण नहीं किया गया है.

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