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धार्मिक प्रतीकों वाले सिक्कों की अनुमति नहीं देता संविधान: कोर्ट

एजेंसियां, नयी दिल्लीदिल्ली हाइकोर्ट ने केंद्र के धार्मिक घटनाक्र मों की स्मृति में देवी देवताओं की तस्वीर वाले सिक्के जारी करने के केंद्र के कदम पर गुरुवार को सवाल खड़ा किया और कहा कि ‘हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता.’ मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ ने कहा, ‘एक सरकार […]

एजेंसियां, नयी दिल्लीदिल्ली हाइकोर्ट ने केंद्र के धार्मिक घटनाक्र मों की स्मृति में देवी देवताओं की तस्वीर वाले सिक्के जारी करने के केंद्र के कदम पर गुरुवार को सवाल खड़ा किया और कहा कि ‘हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता.’ मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ ने कहा, ‘एक सरकार के रूप में आप धार्मिक मामलों में नहीं जा सकते. ऐसे चलन पर रोक लगाइए. सिक्का जारी करके आप एक विशेष धर्म का जश्न मना रहे हैं.’ अदालत ने यह टिप्पणी वित्त मंत्रालय की ओर से दायर एक हलफनामे पर गौर करने के बाद की. अदालत ने इस मुद्दे पर पिछली सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन से जवाब मांगा था. सुनवाई के दौरान एएसजी ने कहा था कि केंद्र को सिक्का कानून के तहत एक विशेष ऐतिहासिक या धार्मिक आयोजन की स्मृति में सिक्के जारी करने का अधिकार है. हलफनामे में कहा गया है, ‘यह निवेदित है कि सिक्का कानून, 2011 के तहत सिक्के की डिजाइन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है. बैंक नोट की डिजाइन आरबीआइ कानून 1934 की धारा 25 के प्रावधानों से नियंत्रित हैं, जो यह कहता है कि बैंक नोट की डिजाइन, आकार और सामग्री ऐसी होगी जिसे केंद्र सरकार विचार के बाद मंजूरी दे सके…’ हलफनामे में कहा गया, ‘भारत सरकार ने स्मृति सिक्के इस उद्देश्य के लिए निर्धारित संवैधानिक, वैधानिक और विधि प्रावधानों का पालन करते हुए जारी किये.’ अदालत दिल्ली निवासियों नफीस काजी और अबू सईद की ओर से दायर एक जनिहत याचिका पर सुनवाई कर रही थी जो उन्होंने अधिवक्ता ए राशिद कुरैशी के जरिये दायर करके धार्मिक प्रतीकों वाले सिक्के वापस लेने की मांग की हैं.

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