सोच समझ कर करें चैलेंजरांची : मतदान के समय इवीएम में आपने जिस प्रत्याशी या पार्टी को वोट दिया है, उसके खाते में गया है या नहीं, अब जानना आसान हो गया है. निर्वाचन आयोग ने मतदाता को यह जानने का अधिकार प्रदान किया है, लेकिन शर्ते भी जुड़ी हुई हैं. रांची, हटिया व कांके विधानसभा क्षेत्र सहित राज्य के सात विधानसभा क्षेत्रों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया गया है. इसके लिए वीवी पैट नामक मशीन इवीएम के साथ जोड़ी गयी है. बताया गया कि लिखित आपत्ति करने पर ही पीठासीन पदाधिकारी इसका प्रिंट आउट लेकर दिखा सकेंगे. कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 की धारा 49 (एमए) की उप धारा-एक के अनुसार विहित प्रपत्र में मतदाता वोट दिखाने की मांग करेगा. यदि मतदाता का दावा गलत पाया गया, तो उसे आइपीसी की धारा 177 के तहत आवेदक को छह माह की सजा या 1000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों सजा भुगतनी पड़ सकती है. मतदाताओं को इस अधिकार का उपयोग सोच-समझ कर करना चाहिए.
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मतदान अधिकार है (2.12. 2014)
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