18.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

कोली की मौत की सजा पर 23 तक रोक

इलाहाबाद. इलाहाबाद हाइकोर्ट ने निठारी हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त सुरेंद्र कोली की मौत की सजा के अमल पर लगी रोक सोमवार को 23 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी. चीफ जस्टिस डीवाइ चंद्रचूड़ और जस्टिस पीकेएस बघेल की खंडपीठ ने पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (पीयूडीआर) की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. […]

इलाहाबाद. इलाहाबाद हाइकोर्ट ने निठारी हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त सुरेंद्र कोली की मौत की सजा के अमल पर लगी रोक सोमवार को 23 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी. चीफ जस्टिस डीवाइ चंद्रचूड़ और जस्टिस पीकेएस बघेल की खंडपीठ ने पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (पीयूडीआर) की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. जनहित याचिका में कहा गया कि कोली द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष दायर दया याचिका के निबटारे में ‘संवैधानिक प्राधिकारों की तरफ से देरी’ के कारण उसकी सजा पर अमल ‘असंवैधानिक” है और उसकी मौत की सजा को कम करके आजीवन कारावास में तब्दील किया जाना चाहिए. इसके बाद खंडपीठ ने कोली की मौत की सजा पर लगी रोक 23 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें