चुनाव में खर्च का ब्योरा नहीं देने पर आयोग के तेवर सख्तनयी दिल्ली. निर्धारित समय के भीतर अपने चुनावी खर्च का ब्योरा देने में नाकाम रहने पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी समेत कुल 20 राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. यही नहीं चुनाव अयोग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ये दल अगले 15 दिनों के भीतर हाल के विधानसभा और आम चुनावों में किये गये खर्च का ब्योरा देने में नाकाम रहे तो इनकी मान्यता रद्द कर दी जायेगी. चुनाव अयोग ने राजनीतिक दलों को आदेश के मानने का आखिरी मौका दिया है. सभी दलों को लिखे अपने खत में चुनाव आयोग ने कहा कि अगर आप लोग आदेश का पालन नहीं करते तो संविधान के नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जायेगी. क्या कहता है नियम नियमों के मुताबिक, विधानसभा चुनाव के 75 दिन और आम चुनाव के 90 दिन के भीतर सभी राजनीतिक दलों को अपने चुनाव खर्च का ब्योरा चुनाव आयोग के सामने देना जरूरी है. चुनाव अयोग ने इससे पहले 22 अक्तूबर को भी इन दलों को खत लिखा था.किन्हें भेजा गया है नोटिसजिन राजनीतिक दलों को यह नोटिस भेजा गया है उसमें मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त दोनों तरह के राजनीतिक दल हैं. इन दलों में कांग्रेस, भाजपा, तेलंगाना राष्ट्र समिति, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, हरियाणा जनहित कांग्रेस, जोराम नेशनलिस्ट पार्टी, कर्नाटक जनता पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी, असम गण परिषद और मणिपुर स्टेट कांग्रेस पार्टी आदि शामिल हैं.
रद्द होगी 20 दलों की मान्यता!
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