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प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, सीबीआइ प्रमुख के खिलाफ लगाया गया आरोप सही

गलत होने पर कानूनी कार्यवाही को तैयार एजेंसियां, नयी दिल्लीअधिवक्ता प्रशांत भूषण और गैरसरकारी संगठन सेंटर पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशंस ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा के कथित कदाचार के आरोपों के बारे में मुहैया करायी गयी सूचना यदि गलत हुई तो वे ‘कानूनी कार्यवाही’ का सामना करने के लिए […]

गलत होने पर कानूनी कार्यवाही को तैयार एजेंसियां, नयी दिल्लीअधिवक्ता प्रशांत भूषण और गैरसरकारी संगठन सेंटर पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशंस ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सीबीआइ निदेशक रंजीत सिन्हा के कथित कदाचार के आरोपों के बारे में मुहैया करायी गयी सूचना यदि गलत हुई तो वे ‘कानूनी कार्यवाही’ का सामना करने के लिए तैयार हैं. चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षतावाली खंडपीठ से प्रशांत भूषण और गैर सरकारी संगठन ने सारे मामले की जांच का आदेश देने और 2जी स्पेक्ट्रम तथा कोयला खदान आवंटन कांड के कई अभियुक्तों से मुलाकात करने और जांच में हस्तक्षेप के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि न्यायालय को उनके द्वारा मुहैया करायी गयी जानकारी यदि गलत पायी गयी तो वे इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हैं. प्रशांत भूषण की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे और गैर सरकारी संगठन की ओर से कामिनी जायसवाल ने कहा, ‘हम कानूनी कार्यवाही का सामना करेंगे. मैं उस ओर देखे बगैर ही यह कह रहा हूं. उन्हें इसके अंजाम का सामना करना होगा. वे किसी और के द्वारा सूचना मुहैया कराये जाने के आधार पर बचाव का अधिकार खो चुके हैं.’कोर्ट दबाव न देसीबीआइ प्रमुख की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह के तर्कों का जवाब देते हुए दवे ने कहा कि न्यायालय स्रोत की जानकारी के बगैर ही इस सूचना का संज्ञान ले सकता है. सिंह का कहना था कि भूषण को उस स्रोत (व्हिसिल ब्लोअर) का नाम बताना चाहिए जिसने ये सूचना उपलब्ध करायी. दवे ने कहा कि निदेशक के खिलाफ उपलब्ध करायी गयी जानकारी की जांच की आवश्यकता है और न्यायालय को भंडाफोड़ करनेवाले के नाम का खुलासा करने पर जोर नहीं देना चाहिए. व्हिसिल ब्लोअर के नाम का खुलासा करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, ‘भरोसा (व्हिसिल ब्लोअर) बहुत पावन होता है और यदि इसे तोड़ा गया तो कोई भी जानकारी देने के लिए आगे नहीं आयेगा.’

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