रांची. निशानेबाज तारा शाहदेव को प्रताडि़त करने के मामले में आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है. गौरतलब है कि कोहली की ओर से एजेसी एके राय की अदालत में पूर्व में ही जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. कोहली की ओर से पक्ष रखते हुए कहा गया था कि उसके खिलाफ जो मामला चल रहा है उसमें संज्ञान सिर्फ दहेज प्रताड़ना को लेकर है इस वजह से उसे जमानत दी जानी चाहिए. अभियोजन की ओर से कहा गया कि केस डायरी में कोहली के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं और कुछ बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है इसलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए. कोहली की हुई पेशीइसी मामले में सीजेएम नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत में रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल एवं उसकी मां कौशल रानी की पेशी हुई. अदालत ने दोनों की हिरासत अवधि 27 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है.
कोहली की जमानत याचिका खारिज
रांची. निशानेबाज तारा शाहदेव को प्रताडि़त करने के मामले में आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी है. गौरतलब है कि कोहली की ओर से एजेसी एके राय की अदालत में पूर्व में ही जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. कोहली की ओर से पक्ष रखते हुए कहा […]
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