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इलेक्ट्रो स्टील कॉस्टिंग लिमिटेड को प्रतिवादी बनाया, नोटिस जारी

मामले की अगली सुनवाई नौ दिसंबर को होगीमामला चंदनक्यारी प्रखंड के पर्वतपुर व आसपास के इलाकों में मिथेन गैस निकलने कारांची . झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को बोकारो के चंदनक्यारी प्रखंड के पर्वतपुर व आसपास के इलाकों में मिथेन गैस निकलने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस […]

मामले की अगली सुनवाई नौ दिसंबर को होगीमामला चंदनक्यारी प्रखंड के पर्वतपुर व आसपास के इलाकों में मिथेन गैस निकलने कारांची . झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को बोकारो के चंदनक्यारी प्रखंड के पर्वतपुर व आसपास के इलाकों में मिथेन गैस निकलने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस आरआर प्रसाद की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. सभी पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने इलेक्ट्रो स्टील कॉस्टिंग लिमिटेड को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया. दो सप्ताह में जवाब देने को कहा गया. मामले की अगली सुनवाई नौ दिसंबर को होगी. प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने नोटिस प्राप्त करते हुए कहा कि प्रार्थी ने गलत तथ्य प्रस्तुत किया है. प्रार्थी की ओर से बताया गया कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कंपनी को ‘कंसेंट टू ऑपरेट’ नहीं दिया है. इसके बावजूद कंपनी का संचालन किया जा रहा है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी दीवान इंद्रनील सिन्हा ने जनहित याचिका दायर कर मिथेन गैस के दुष्प्रभाव को रोकने की मांग की है.

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