हाईकोर्ट ने सरकार को दिया निर्देशनवीनीकरण नहीं होने की स्थिति में सेल स्वत: खनन कार्य शुरू करेगारांची . झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में गुरुवार को सेल की माइनिंग लीज नवीकरण को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए एक सप्ताह के अंदर लीज नवीनीकरण करने का निर्देश दिया. साथ ही यह भी कहा कि निर्धारित समय सीमा के अंदर यदि राज्य सरकार लीज नवीनीकरण नहीं करती है, तो प्रार्थी स्वत: खनन कार्य शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता जयप्रकाश ने अदालत को बताया कि सरकार लीज नवीनीकरण पर सहमत है, लेकिन इसके लिए शर्त तय की गयी है. यदि प्रार्थी शर्तों को मान लेता है, तो नवीनीकरण पर निर्णय लिया जायेगा तथा चुनाव आयोग से भी अनुमति ली जायेगी. वहीं प्रार्थी की ओर से बताया गया कि सरकार द्वारा तय की गयी शर्तों को रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गयी है. मामला लंबित है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सेल द्वारा आयरन ओर माइनिंग लीज समाप्त करने संबंधी सरकार के आदेश को झारखंड हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी है. आदेश को गलत बताते हुए निरस्त करने का आग्रह किया गया है. क्या है मामलाराज्य सरकार की अनुशंसा पर पश्चिमी सिंहभूम के गुआ स्थित दुर्गाइबरु में 1445.756 हेक्टेयर भूमि पर आयरन ओर की माइंस सेल को दी गयी थी. उक्त माइंस 22.2.1949 को 30 वर्ष के लिए सेल को लीज पर दी गयी थी. लीज की अवधि 22.2.1979 में समाप्त हो गयी. दोबारा नवीनीकरण किया गया, जो फरवरी 2009 में समाप्त हुआ. इसके पहले ही फरवरी 2008 में सेल ने लीज नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया, लेकिन नवीनीकरण नहीं किया गया. इस बीच केंद्र सरकार द्वारा एमएमडीआर एक्ट में संशोधन कर दिया गया. पहले नियम था कि आवेदन लंबित रहने की स्थिति में उसे डिम्ड एक्सटेंशन माना जायेगा. संशोधित कर यह कहा गया कि यह डिम्ड एक्सटेंशन सिर्फ पहले नवीनीकरण पर लागू होगा. इसके बाद राज्य सरकार ने 3.9.2014 व 4.9.2014 को लीज समाप्त कर दिया.
सेल लीज नवीनीकरण एक सप्ताह में करें
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