नयी दिल्ली. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानांे को लेकर केंद्र व राज्यांे के बीच मतभेद कायम है. राज्यांे के वित्त मंत्रियांे की अधिकार प्राप्त समिति इस बात पर जोर दे रही है कि किसी इकाई पर जीएसटी लगाने के लिए कारोबार की न्यूनतम सीमा 10 लाख रुपये रखी जानी चाहिए और पेट्रोलियम को इस नयी कर प्रणाली से बाहर रखा जाना चाहिए. समिति की मंगलवार को हुई बैठक मंे उम्मीद जतायी गयी कि इन अड़चनांे के बावजूद जीएसटी को एक अप्रैल, 2016 से लागू कर दिया जायेगा. समिति के चेयरमैन अब्दुल रहीम राठर ने कहा कि केंद्र ने उन्हें पत्र लिख कर सुझाव दिया है कि जीएसटी लगाने के लिए सालाना कारोबार की न्यूनतम सीमा को 10 लाख से बढ़ा कर 25 लाख रुपये किया जाना चहिए. राज्यांे ने अगस्त मंे फैसला किया था कि यह सीमा 10 लाख रुपये रखी जायेगी. इस बारे मंे केंद्र को सूचित किया गया था.
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जीएसटी पर राज्य-केंद्र में मतभेद कायम
नयी दिल्ली. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानांे को लेकर केंद्र व राज्यांे के बीच मतभेद कायम है. राज्यांे के वित्त मंत्रियांे की अधिकार प्राप्त समिति इस बात पर जोर दे रही है कि किसी इकाई पर जीएसटी लगाने के लिए कारोबार की न्यूनतम सीमा 10 लाख रुपये रखी जानी चाहिए और […]
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