रांची: 25 जून के बाद रांची के दो लाख परिवार केबल टीवी नहीं देख पायेंगे. नियामक आयोग टेलीकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने सभी ग्राहकों से जानकारी अपने केबल ऑपरेटर के पास 25 जून तक जमा करने कानिर्देश दिया है. ग्राहकों को एक आवेदन पत्र (सेफ) केबल टीवी संचालकों से मिलना है, जिसमें उनके नाम, पते के साथ ही उनकी पसंद के चैनलों का भी जिक्र होगा. लेकिन, ग्राहकों को अब तक किसी भी प्रकार का आवेदन पत्र नहीं मिला है. कई केबल ऑपरेटरों का कहना है कि इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं है. वहीं सेवा प्रदाता कंपनियों का कहना है कि संभवत: पहले फेज के दौरान डिजिटलाइजेशन में शामिल हुए ग्राहकों के लिए यह निर्देश हैं.
क्या है ट्राई का नया निर्देश
ट्राई ने अपने निर्देश में स्पष्ट रूप से कहा है कि ग्राहक 25 जून तक केबल ऑपरेटर या मल्टी सिस्टम ऑपरेटर के पास कंज्यूमर एप्लिकेशन फार्म अवश्य भर कर जमा करें. 25 के बाद अन्य सभी के कनेक्शन रोक दिये जायें, जब तक कि वे फार्म जमा न करें. ट्राई सचिव राजीव अग्रवाल द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि ग्राहक अपनी पसंद के चैनल व सेवा के बारे में जानकारी देंगे, तो उन्हें उन्हीं चैनलों के पैसे देने होंगे. वे अपने बिल को नियंत्रित कर सकेंगे.
आवेदन को लेकर संशय
आवेदन पत्र को लेकर संशय की स्थिति है. सेवा प्रदाता कंपनी मंथन दूरंग के निदेशक पार्थो सारथी चंद्रा ने कहा कि केबल टीवी डिजिटलाइजन के पहले फेज में चारों महानगरों को शामिल किया गया था. संभवत: आवेदन पत्र अभी पहले फेज के ग्राहकों को ही भरना है. रांची समेत 38 शहरों में दूसरे फेज में डिजिटलाइजेशन का काम हुआ है. अधिकतर शहरों में अभी भी पुरानी व्यवस्था ही कायम है. ग्राहकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. अभी की स्थिति के अनुसार जुलाई-अगस्त तक फार्म भरने का काम जारी रहेगा.