रांची: राज्यपाल के सलाहकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कम करने पर सहमति दे दी है. अब नियमावली में संशोधन के बाद आयोग में सदस्यों की संख्या आठ के बदले चार हो जायेगी.
राज्य गठन के बाद संवैधानिक प्रावधानों के तहत झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन समेत राज्य लोक सेवा आयोग सेवा शर्त नियमावली 2000 तैयार किया गया था. इसमें आयोग में एक अध्यक्ष और चार सदस्यों का प्रावधान किया गया था. हालांकि 2003 में राज्य सरकार ने आयोग के लिए बनी नियमावली में संशोधन करते हुए सदस्यों की संख्या आठ कर दी. वर्ष 2012 में जेपीएससी ने दूसरे राज्यों के लोक सेवा आयोग के संगठनात्मक ढांचे और कार्य बोझ का अध्ययन किया. इसके बाद इसकी तुलना झारखंड लोक सेवा आयोग के संगठनात्मक ढांचे और कार्य बोझ से की.
तुलनात्मक अध्ययन में आयोग के अधिकारियों ने यह पाया कि झारखंड लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या आवश्यकता से अधिक है. इसके बाद आयोग की ओर से सरकार को एक प्रस्ताव भेज कर सदस्यों की संख्या आठ से घटा कर चार करने का अनुरोध किया गया. राज्य सरकार ने विचार-विमर्श के बाद लोक सेवा आयोग में सदस्य संख्या कम करने के प्रस्ताव को सही पाया. आयोग के इस प्रस्ताव पर राज्यपाल के सलाहकार ने भी अपनी सहमति दे दी है.