7.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दोषी पुलिसकर्मियों व प्रीति के पिता पर प्राथमिकी दर्ज

रांची : नामकुम की रहनेवाली प्रीति की तथाकथित हत्या के मामले में जेल जा चुके अजीत और अमरजीत ने सोमवार को चुटिया थाने में कई पुलिस पदाधिकारियों और प्रीति के परिजनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है. गौरतलब है कि मामले की जांच सीआइडी कर रही थी. डीजीपी ने भी इस मामले में दोषी पुलिस […]

रांची : नामकुम की रहनेवाली प्रीति की तथाकथित हत्या के मामले में जेल जा चुके अजीत और अमरजीत ने सोमवार को चुटिया थाने में कई पुलिस पदाधिकारियों और प्रीति के परिजनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है.
गौरतलब है कि मामले की जांच सीआइडी कर रही थी. डीजीपी ने भी इस मामले में दोषी पुलिस पदाधिकारी व प्रीति के परिजनों पर प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही थी. गत शनिवार को सीआइडी इंस्पेक्टर जांच के सिलसिले में अजीत और अमरजीत के घर पहुंचे थे और प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही थी. रविवार को जब भुक्तभोगी धुर्वा थाना प्राथमिकी दर्ज कराने पहुंचे थे, तब वहां से पुलिस ने उन्हें भगा दिया था.
14 फरवरी को लापता हुई थी प्रीति
चुटिया थाने में प्रीति के लापता होने का सनहा उसके पिता सुरेश साहू ने दर्ज कराया था. इसी बीच 14 फरवरी 2014 को बुंडू में एक अधजली लाश मिली थी. लाश की शिनाख्त प्रीति के पिता ने अपनी बेटी प्रीति के रूप में की थी. बाद में इस मामले में प्रीति के दोस्त अजीत, अमरजीत व अभिमन्यु को आरोपी बनाया गया था. 17 फरवरी को अजीत व अमरजीत को पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
19 फरवरी को जेल भेज दिया गया था. वहीं अभिमन्यु ने इस मामले में सरेंडर किया था. बाद में प्रीति जिंदा मिली. वह अपने एक पुरुष मित्र के साथ डालटेनगंज चली गयी थी. अभिमन्यु के खिलाफ चाजर्शीट दाखिल नहीं होने के कारण प्रीति के लौटने के कुछ दिन बाद उसे जमानत मिल गयी थी, लेकिन अजीत व अमरजीत को बेवजह साढ़े पांच माह तक जेल में रहना पड़ा था.
पुलिस ने भगा दिया था
रविवार को अजीत पुलिस अफसरों पर प्राथमिकी दर्ज कराने धुर्वा गया था, लेकिन धुर्वा पुलिस ने उसे वहां से भगा दिया था. वहीं थाने में पुलिस ने आवेदन लेने से इनकार कर दिया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें