रांची : राज्य की जेल में बंद विचाराधीन बंदियों को रिहा करने के मामले में कार्रवाई तेज हो गयी है. एक अक्तूबर से विभिन्न जेलों में न्यायिक अधिकारी जायेंगे. कैंप लगा कर वैसे कैदियों की पहचान करेंगे, जिन्होंने अपने आरोप के लिए निर्धारित सजा की आधी अवधि जेल में बिता दी है. यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश तथा सीआरपीसी की धारा 436ए के अधीन की जायेगी. इस संबंध में हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अनिल कुमार चौधरी ने सभी जिला जजों व न्यायायुक्त को पत्र लिख कर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि एक अक्तूबर से अगले दो माह तक सप्ताह में कम से कम एक बार जेल में कैंप का आयोजन कर विचाराधीन कैदियों की पहचान की जाये तथा उनसे संबंधित रिपोर्ट तैयार कर सुचित किया जाये, ताकि सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ को अवगत कराया जा सके.
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जेलों में बंद विचाराधीन बंदियों को रिहा करने के मामले में कार्रवाई तेज
रांची : राज्य की जेल में बंद विचाराधीन बंदियों को रिहा करने के मामले में कार्रवाई तेज हो गयी है. एक अक्तूबर से विभिन्न जेलों में न्यायिक अधिकारी जायेंगे. कैंप लगा कर वैसे कैदियों की पहचान करेंगे, जिन्होंने अपने आरोप के लिए निर्धारित सजा की आधी अवधि जेल में बिता दी है. यह कार्रवाई सुप्रीम […]
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