रांची : झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों पर निंदन की सजा का प्रभाव कम कर दिया है. केंद्र की तर्ज पर अब निंदन की सजा तीन वर्ष की बजाय एक वर्ष की होगी. इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की ओर से गजट का प्रकाशन भी किया गया है. गजट में कहा गया है कि किसी पदाधिकारी, कर्मचारी को जिस वर्ष निंदन की सजा दी जाती है. इससे कर्मियों की सेवा संपुष्टि, दक्षता तथा प्रोन्नति के मामलों पर प्रभाव एक वर्ष तक ही पड़ेगा. सरकार ने 18 फरवरी 2012 को जारी संकल्प में यह बदलाव किया है.
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एक वर्ष की होगी निंदन की सजा
रांची : झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों पर निंदन की सजा का प्रभाव कम कर दिया है. केंद्र की तर्ज पर अब निंदन की सजा तीन वर्ष की बजाय एक वर्ष की होगी. इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की ओर से गजट का प्रकाशन भी किया गया है. गजट में कहा […]
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