रांची, धनबाद और देवघर में10 करोड़ तक की निविदा निबटायेंगे मेयरदीपक, रांचीझारखंड सरकार की ओर से रांची, धनबाद और देवघर नगर निगम के मेयर को 10 करोड़ तक की निविदा निबटाने का अधिकार दिया गया है. राज्य के निकायों के माध्यम से शहरों के सुनियोजित और समेकित विकास को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. सरकार का मानना है कि विकास को लेकर स्थानीय निकायों को उपलब्ध करायी जानेवाली राशि के बाद भी योजनाओं को सही तरीके से पूरा नहीं कराया जा रहा है. इससे कई क्षेत्रों का विकास नहीं हो सका है. सरकार ने नगर निगम में मेयर की अध्यक्षता में प्रॉक्यूरमेंट कमेटी गठित करने को कहा है, जिसमें मुख्य अभियंता भी रहेंगे. झारखंड सरकार की ओर से निविदा के निबटारे के लिए यह संकल्प जारी किया गया है. इसमें निकाय के स्तर पर एक करोड़ तक की निविदा, सक्षम स्तर के अभियंता के स्तर पर पांच करोड़ तक की निविदा निबटाने के अधिकार दिये गये हैं. मुख्यालय स्तर पर नगरीय प्रशासन, निदेशक को भी पांच करोड़ से अधिक की निविदा निबटाने का अधिकार दिया गया है. इसके लिए नगर निगम के टेंडर को निबटाने का काम नगरीय प्रशासन निदेशक नहीं करेंगे. झारखंड नगरपालिका अधिनियम की शर्तों के अधीन यह जवाबदेही सौंपी गयी है. योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निकाली गयी निविदा को निबटाने के बाद शहरी स्थानीय निकाय के नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी योजना की अनुशंसा करेंगे. सरकार की ओर से निविदा को निबटाने के लिए समय सीमा भी तय की गयी है. 43 दिनों में किसी भी निविदा को निबटाने का निर्देश दिया गया है, जिसमें टेंडर प्रकाशित करने से लेकर वास्तविक कार्य आरंभ करने की समय-सीमा भी तय की गयी है. सरकार की ओर से तय की गयी समय सीमाविषय वस्तुतय की गयी अवधिनिविदा प्रकाशनयोजना स्वीकृत होने के अधिकतम 15 दिनों मेंतुलनात्मक विवरणीनिविदा खोले जाने के दो दिनों मेंविभिन्न स्तर पर स्वीकृतिप्रत्येक स्तर पर अधिकतम तीन दिनएकरारनामा की सूचनातुलनात्मक विवरणी स्वीकृत होने के दो दिनों मेंएग्रिमेंट और कार्यादेशनिविदा निबटाने के अधिकतम सात दिनों के अंदरवास्तविक कार्य शुरू करनेकार्यादेश निर्गत करने के अधिकतम दो सप्ताह में
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रांची, धनबाद और देवघर मेयर के अधिकार बढ़े
रांची, धनबाद और देवघर में10 करोड़ तक की निविदा निबटायेंगे मेयरदीपक, रांचीझारखंड सरकार की ओर से रांची, धनबाद और देवघर नगर निगम के मेयर को 10 करोड़ तक की निविदा निबटाने का अधिकार दिया गया है. राज्य के निकायों के माध्यम से शहरों के सुनियोजित और समेकित विकास को देखते हुए यह निर्णय लिया गया […]
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