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दल बदल मामले में झाविमो के बागी विधायकों पर ट्रायल शुरू

प्रतिवादियों ने मांगा 15 दिनों का समय, सुनवाई अब 21 अगस्त कोवरीय संवाददाता, रांची.झाविमो के पांच बागी विधायकों के दल बदल मामले में सुनवाई शुरू हुई. स्पीकर शशांक शेखर भोक्ता की अदालत में शनिवार को आंशिक सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की ओर से 15 दिनों का समय मांगा गया. स्पीकर ने मामले की सुनवाई 21 […]

प्रतिवादियों ने मांगा 15 दिनों का समय, सुनवाई अब 21 अगस्त कोवरीय संवाददाता, रांची.झाविमो के पांच बागी विधायकों के दल बदल मामले में सुनवाई शुरू हुई. स्पीकर शशांक शेखर भोक्ता की अदालत में शनिवार को आंशिक सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की ओर से 15 दिनों का समय मांगा गया. स्पीकर ने मामले की सुनवाई 21 अगस्त तक के लिए स्थगित करते हुए दोनों पक्षों को तैयार हो कर आने का निर्देश दिया. बागी विधायक समरेश सिंह, जय प्रकाश सिंह भोक्ता, निर्भय शाहबादी, चंद्रिका महथा और फूलचंद मंडल की ओर से वकीलों ने पक्ष रखा. इनकी ओर से कहा गया कि 31 जुलाई को झाविमो के सभी पूर्व कमेटियों को भंग करते हुए प्रोफेसर केपी शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया है. पूर्व कमेटी का दो वर्ष का कार्यकाल पहले ही पूरा हो चुका है. कार्यकाल पूरा होने के छह माह बाद बैठक कर नयी कमेटी का गठन किया गया है. इसमें समरेश सिंह को विधायक दल का नेता और निर्भय शाहबादी को मुख्य सचेतक बनाया गया. इसकी सूचना निर्वाचन आयोग को दे दी गयी है. फिलहाल यह मामला आयोग के पास विचाराधीन है. ऐसे में बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव की ओर से दिया गया आवेदन निराधार है. गौरतलब है कि झाविमो के केंद्रीय अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, और विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने स्पीकर से शिकायत की थी कि उनके पांच विधायकों ने पार्टी छोड़ कर भाजपा की सदस्यता ले ली है. इस कारण इन पांचों विधायकों पर 10 वीं अनुसूची के तहत कार्रवाई की जाये. स्पीकर ने बाबूलाल और प्रदीप यादव के आवेदन को स्वीकार करते हुए आरोपी विधायकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.

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