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कैंसर की दवाओं के लाइसेंस संबंधी फाइलें पेश करे

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया निर्देश, कहाएजेंसियां, नयी दिल्लीसुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकार को ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के दो टीके लगाने के लाइसेंस देने से संबंधित फाइल पेश करने का मंगलवार को निर्देश दिया. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति वी गोपाल गौड़ा ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को भी इस […]

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया निर्देश, कहाएजेंसियां, नयी दिल्लीसुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकार को ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के दो टीके लगाने के लाइसेंस देने से संबंधित फाइल पेश करने का मंगलवार को निर्देश दिया. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति वी गोपाल गौड़ा ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को भी इस टीके से संबंधित फाइल पेश करने का निर्देश दिया है. न्यायालय इस मामले में अब 28 अक्तूबर को सुनवाई होगी. सवालों के घेरे में आयी औषधियों के नाम गार्डासिल और सर्वेरिक्स हैं, जिनका उत्पादन मर्क शार्प एंड डोह्म फार्मास्यूटिकल्स और ग्लैक्सोस्मिथक्लिन लिमिटेड कर रही हैं. न्यायालय ने कहा कि जनहित याचिका में उठाये गये सवालों पर विचार के लिए ये फाइलें आवश्यक हैं. न्यायालय ने गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों को भी इस मामले में प्रतिवादी बनाने की अनुमति दे दी, क्योंकि इन राज्यों के कुछ गांवों को प्रयोग के तौर इस आषधि के टीके लगाने के लिए चुना गया है. टीके से पड़ा प्रतिकूल प्रभावइन टीकों का लड़कियों पर प्रतिकूल असर पड़ा है. न्यायालय ने कहा कि वह यह देखना चाहता है कि इन टीकों के इस्तेमाल के समय उचित प्रोटोकाल और प्रक्रिया का पालन किया गया अथवा नहीं. आरोप है कि इसकी वजह से मौतें भी हुई हैं. न्यायालय ने ग्रीवा के कैंसर के उपचार के लिए इन टीकों के लाइसेंस निरस्त करने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था. सुरक्षा के पहलू पर पर्याप्त शोध के बगैर ही इन टीकों के इस्तेमाल की अनुमति दी गयी है. यह भी आरोप है कि औषधि नियंत्रक ने सुरक्षा के बारे में पर्याप्त शोध के बगैर ही इन टीकों के लिए लाइसेंस दे दिये हैं.

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