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भ्रष्ट अफसरों पर तीन हफ्ते में फैसला लें राज्य : केंद्र

एजेंसियां, नयी दिल्लीभ्रष्टाचार के आरोपी अफसरों पर मोदी सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) ने देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है कि राज्य में भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अनुमति पर तीन हफ्ते में […]

एजेंसियां, नयी दिल्लीभ्रष्टाचार के आरोपी अफसरों पर मोदी सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) ने देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है कि राज्य में भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अनुमति पर तीन हफ्ते में फैसला नहीं करते हैं, तो माना जायेगा कि उन्होंने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अनुमति दे दी है. उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी.यति सरकार फैसले से सहमत नहीं हैं, तो तीन हफ्ते में अपनी राय सीबीआइ को भेजें.अधिकारी ऐसी सूचनाओं का संरक्षण भी करेंंगे, जिससे भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र के सामरिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेशों से मित्रतापूर्ण संबंध प्रभावित होने की आशंका हो.नियमों में कहा गया है, ‘सेवा का हर सदस्य उच्च नैतिक मानदंडों, निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ-साथ राजनीतिक निष्पक्षता का पालन करेगा. अपने कर्तव्यों के पालन में प्रतिभा, स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता के साथ-साथ जवाबदेही तथा पारदर्शिता के सिद्धांतों को बढ़ावा देगा.’ अधिकारियों को फैसले करने और सुझाव देने की आजादी भी दी गयी है. नियमों के मुताबिक, अधिकारियों को सार्वजनिक संसाधनों का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए और कर्तव्य पालन में किसी के साथ, खासकर गरीबों एवं समाज के वंचित वर्गों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए और निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देना चाहिए.अखिल भारतीय सेवाएं (आचार-व्यवहार) नियम, 1968 मेें आइएएस, आइपीएस और आइएफएस अधिकारियों की भूमिका का सीमित जिक्र था. डीओपीटी के एक अधिकारी ने कहा, ‘अधिकारियों को काम करने की ज्यादा आजादी देने, उन्हें जनता की जरूरतों को लेकर ज्यादा दक्ष और जवाबदेह बनाने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है.’अभी देश भर में कुल 6,270 आइएएस, 4,728 आइपीएस और 3,131 आइएफएस अधिकारियों के पद हैं.

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