डाॅ कुरील के सेवा विस्तार व स्थानांतरण आदेश होंगे रद्द

बीएयू. प्रभारी कुलपति ने राजभवन को दी जानकारी राजभवन की ओर से दिया गया सभी अधिसूचना रद्द करने का निर्देश रांची : बिरसा कृषि विवि में प्रभारी कुलपति के पद पर रहे डॉ आरएस कुरील द्वारा अपने कार्यकाल समाप्त होने से एक दिन पहले किये गये सभी सेवा विस्तार व स्थानांतरण संबंधित आदेश रद्द होंगे. […]

By Prabhat Khabar Print Desk | January 12, 2020 1:47 AM
  • बीएयू. प्रभारी कुलपति ने राजभवन को दी जानकारी
  • राजभवन की ओर से दिया गया सभी अधिसूचना रद्द करने का निर्देश
रांची : बिरसा कृषि विवि में प्रभारी कुलपति के पद पर रहे डॉ आरएस कुरील द्वारा अपने कार्यकाल समाप्त होने से एक दिन पहले किये गये सभी सेवा विस्तार व स्थानांतरण संबंधित आदेश रद्द होंगे. कृषि सचिव सह प्रभारी कुलपति पूजा सिंघल ने राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू व राज्यपाल के प्रधान सचिव शैलेश कुमार सिंह को इसकी जानकारी दी.
इसके बाद ही राजभवन द्वारा श्रीमती सिंघल को सभी आदेश रद्द करने का निर्देश दिया गया. आदेश रद्द करने की कार्रवाई एक-दो दिनों में पूरी कर दिये जाने की संभावना है. पूर्व कुलपति डॉ पी कौशल ने डॉ कुरील की विवि में प्रसार शिक्षा निदेशक के पद पर छह माह के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की थी.
डॉ कौशल द्वारा कुलपति के पद से इस्तीफा दिये जाने के बाद राज्यपाल सह कुलाधिपति ने डॉ आरएस कुरील को कुलपति का प्रभार दिया. डॉ कुरील का कार्यकाल कुलपति के रूप में आठ जनवरी 2020 को समाप्त हो रहा था. इससे पूर्व सात जनवरी व आठ जनवरी को डॉ कुरील ने अपना अनुबंध प्रसार शिक्षा निदेशक के रूप में छह माह के साथ-साथ किरण कुमारी का भी अनुबंध विस्तार कर लिया.
इसके अलावा डॉ कुरील ने निदेशक प्रशासन व डीन फॉरेस्ट्री का प्रभार भी अपने पास रख लिया. साथ ही डॉ जे उरांव को वेटनरी डीन बनाया. उन्होंने कई अधिकारियों व कर्मचारियों का भी स्थानांतरण किया. हालांकि आठ जनवरी को डॉ कुरील ने अपने अनुबंध विस्तार से संबंधित आदेश को रद्द कर दिया, लेकिन अन्य आदेश यथावत रखे गये.
कृषि सचिव ने नौ को लिया बीएयू कुलपति का प्रभार
राज्यपाल द्वारा कृषि सचिव पूजा सिंघल को कुलपति का प्रभार सौंपा गया. श्रीमती सिंघल ने नौ जनवरी को कुलपति का प्रभार लिया. इसके बाद रजिस्ट्रार को 24 घंटे के अंदर डॉ कुरील द्वारा सात व आठ जनवरी को किये गये सेवा विस्तार व स्थानांतरण से संबंधित आदेश की विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी.

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