जनहित याचिका निष्पादितमामला जल प्रपात स्थलों पर सुरक्षा कारांची . झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को बड़ा तालाब मोटर बोट हादसे को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस आर भानुमति व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के जवाब को देखते हुए याचिका निष्पादित कर दिया. खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जल प्रपातों पर सुरक्षा सहित अन्य मुद्दों पर तीन माह के अंदर पॉलिसी बनाया जाये. जल प्रपातों पर पुख्ता सुरक्षा व बिजली की व्यवस्था करने का निर्देश दिया. पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाये. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से बताया कि पर्यटक स्थलों की सुरक्षा व विकास के लिए झारखंड टूरिज्म पॉलिसी बनायी जा रही है. इसके तहत लोगों से सुझाव भी मांगे गये हैं. जल पर्यटन स्थलों सहित अन्य पर्यटक स्थलों के लिए स्टेयरिंग कमेटी भी बनायी जायेगी. इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है. पर्यटन स्थलों की सुरक्षा के लिए सभी जिलों के उपायुक्त व पुलिस अधीक्षकों को दिशा-निर्देश दिये गये हैं. पर्यटक मित्र बहाल किये गये हैं. बिजली बोर्ड के सहयोग से बिजली की पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी. आइटीडीसी की मदद से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कराने पर विचार किया जा रहा है. सीता फॉल में रेलिंग और पाथवे बनाया जायेगा. दशम फॉल के गहरे गड्ढे को बंद करने के लिए डीपीआर बनाया गया है. अगले वर्ष गरमी में इस कार्य को पूरा किया जायेगा. उल्लेखनीय है कि बड़ा तालाब मोटर बोट हादसे में एक अधिवक्ता सहित तीन लोगों की मौत डूबने से हो गयी थी. मामले को हाइकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था.
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तीन माह के अंदर सुरक्षा व विकास की पॉलिसी बनायें : हाइकोर्ट
जनहित याचिका निष्पादितमामला जल प्रपात स्थलों पर सुरक्षा कारांची . झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को बड़ा तालाब मोटर बोट हादसे को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस आर भानुमति व जस्टिस अमिताभ कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के जवाब को देखते हुए […]
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