रांची : केस में गवाहों को सुरक्षा देगी पुलिस

गृह विभाग ने आदेश जारी किया रांची : राज्य में अब आपराधिक मामलों में गवाहों को भी पुलिस सुरक्षा देगी. इससे संबंधित आदेश गृह विभाग ने जारी कर इसकी जानकारी पुलिस मुख्यालय को दी है. इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपराधिक मामलों के अनुसंधान या ट्रायल के दौरान कोई गवाह को […]

By Prabhat Khabar Print Desk | October 16, 2019 12:57 AM
गृह विभाग ने आदेश जारी किया
रांची : राज्य में अब आपराधिक मामलों में गवाहों को भी पुलिस सुरक्षा देगी. इससे संबंधित आदेश गृह विभाग ने जारी कर इसकी जानकारी पुलिस मुख्यालय को दी है.
इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपराधिक मामलों के अनुसंधान या ट्रायल के दौरान कोई गवाह को धमकी देकर किसी तरह से प्रभावित नहीं कर सके.
जिससे गवाह निर्भीक होकर गवाही दे सकें. साथ ही गवाह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए न्यायिक अधिकारियों को सहयोग करें. इसका लक्ष्य उन सभी उपायों को चिह्नित करना है जिससे गवाहों एवं परिवार की संपत्ति की सुरक्षा की जा सके.
जारी आदेश के अनुसार हाल के वर्षों में उग्रवाद, आतंकवाद और संगठित अपराध के अनुसंधान और ट्रायल के मामले में यह आवश्यक है कि गवाहों को न्याय प्रणाली में पूरा विश्वास हो. इसके लिए राज्य में गवाह सुरक्षा कोष का भी गठन किया जायेगा. जिसके द्वारा सुरक्षा आदेश के क्रियान्वयन के लिए किये गये खर्च का वहन किया जायेगा.
और क्या किया गया है प्रावधान : जानकारी के मुताबिक किसी मामले में गवाह द्वारा गुमराह किये जाने की स्थिति में उस पर सुरक्षा कोष द्वारा व्यय की गयी राशि की वसूली का प्रावधान है. केस के ट्रायल के दौरान पुलिस यह भी सुनिश्चित करेगी कि गवाह और अपराधी कभी आमने-सामने नहीं आयें. गवाह की सुरक्षा के पुनर्वास की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है.
इसके अलावा गवाह की पहचान को छिपाना, केस की सुनवाई की तिथि के दौरान गवाह के लिए सरकारी वाहन की व्यवस्था करना, गवाह के घर के करीब सुरक्षा या उसके घर के चारों ओर गश्ती, गवाह के ऊपर खतरे की भी समीक्षा समय-समय पर की जायेगी. इसके अलावा गवाह की पहचान या अन्य कोई जानकारी आरोपी पक्ष को नहीं मिले, इसके लिए पुलिस और अभियोजन विभाग उससे संबंधित दस्तावेज भी पूर्ण रूप से गोपनीय रखेगा.

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