रांची : जन वितरण प्रणाली की दुकान (पीडीएस) का लाइसेंस (अनुकंपा) देने में विलंब हो रहा है. जबकि 13 मई को ही खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसका संकल्प जारी कर दिया था. इसमें कहा गया था कि अनुकंपा पर लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र सहित विभिन्न कागजात एसडीओ के पास जमा कराना होगा. एसडीओ इसे सत्यापित कर इसकी छाया प्रति अपनी अनुशंसा के साथ विभाग को सौपेंगे. वहीं विभागीय अनुमोदन के बाद एसडीओ हर हाल में 30 दिनों के अंदर लाइसेंस निर्गत कर देंगे.
इधर कई आवेदकों ने कहा है कि उन्हें लाइसेंस निर्गत नहीं हो रहा है. सूचना के मुताबिक पूरे राज्य में करीब 250 आवेदन व रांची में 10 आवेदन लंबित हैं. गौरतलब है कि विभाग ने छह अगस्त 2009 को एक चिट्ठी जारी की थी. इसमें कहा गया था कि अब कोई भी नया लाइसेंस व्यक्तिगत रूप से नहीं बल्कि स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को जारी होगा. यह निर्णय भी हुआ था कि किसी पीडीएस संचालक की मृत्यु के बाद उसके परिजनों को अनुकंपा के आधार पर उस दुकान का लाइसेंस देने के बजाये इसे भी एसएचजी को दिया जायेगा. पीडीएस दुकानदार संघ विभाग के इस फैसले का विरोध कर रहा था. बाद में विभाग ने उपायुक्तों से मिली सलाह के आधार पर नया संकल्प जारी कर अनुकंपा के आधार पर लाइसेंस निर्गत करने का निर्णय लिया है.