रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव की अदालत में शुक्रवार को धनबाद के रंजय सिंह हत्या मामले में आरोपी हर्ष सिंह की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड के डीजीपी की रिपोर्ट देखने के बाद याचिका स्वीकार कर ली और प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. पूर्व में अदालत ने तीनों राज्य के डीजीपी को हर्ष सिंह के आपराधिक इतिहास की जानकारी देने का निर्देश दिया था.
रांची : रंजय सिंह हत्या मामले में आरोपी को मिली जमानत
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव की अदालत में शुक्रवार को धनबाद के रंजय सिंह हत्या मामले में आरोपी हर्ष सिंह की अोर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड के डीजीपी की रिपोर्ट देखने के बाद याचिका स्वीकार कर ली और प्रार्थी को जमानत […]

इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने अदालत को बताया कि तीनों राज्यों के डीजीपी ने रिपोर्ट दे दी है. उसमें बताया गया है कि प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. उसके खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला है. वह निर्दोष है. पुलिस ने जानबूझ कर उसे फंसाने का काम किया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी हर्ष सिंह को 29 जनवरी 2017 को धनबाद में रंजय सिंह हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी बनाया है.