रांची: पथ निर्माण विभाग ने सहायक अभियंता अरुण कुमार भारती से 5.29 लाख रुपये की वसूली का आदेश दिया है. श्री भारती फिलहाल रांची नगर निगम में हैं. उन्हें अलकतरा घोटाले के एक मामले में दोषी पाया गया है.
मामला दुमका-साहेबगंज सड़क निर्माण से संबंधित था. इंजीनियर पर जाली बिल के आधार पर ठेकेदार को भुगतान कराने का आरोप है. उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी चली. विभाग ने पाया कि उनकी वजह से सरकार को 31.65 लाख रुपये का नुकसान हुआ है. ऐसी स्थिति में राशि वसूली का आदेश दिया गया.
आरोप सही पाया, सो-काउज : एक अन्य मामले में दुमका अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार स्वामी विभू देव से दूसरी बार स्पष्टीकरण पूछा गया. आरोप है कि उन्होंने जाली बिल के आधार पर ठेकेदार को भुगतान किया है. जब वह एनएच धनबाद में कार्यपालक अभियंता थे, तब का यह मामला है. एनएच 23 धनबाद रोड के निर्माण में यह गड़बड़ी हुई है. विभाग ने उनके खिलाफ लगे आरोपों को सही पाया है तथा सेकंड सो-काउज किया है.
