रांची : साइबर ठगी मामले में बैंक खुद केस करे

अधिवक्ता ने आरबीआइ की बैंकिंग लोकपाल को ज्ञापन सौंपा बैंक यह कह कर जिम्मेदारियों से नहीं बच सकता कि ग्राहक ने एटीएम पिन शेयर किया, इसलिए हुई पैसे की निकासी रांची : साइबर ठगी के पीड़ितों की बढ़ती परेशानियों को देखते हुए अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव ने आरबीआइ की बैंकिंग लोकपाल चंदना दास गुप्ता को ज्ञापन […]

By Prabhat Khabar Print Desk | January 4, 2019 9:10 AM
अधिवक्ता ने आरबीआइ की बैंकिंग लोकपाल को ज्ञापन सौंपा
बैंक यह कह कर जिम्मेदारियों से नहीं बच सकता कि ग्राहक ने एटीएम पिन शेयर किया, इसलिए हुई पैसे की निकासी
रांची : साइबर ठगी के पीड़ितों की बढ़ती परेशानियों को देखते हुए अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव ने आरबीआइ की बैंकिंग लोकपाल चंदना दास गुप्ता को ज्ञापन सौंपा. उन्होंने कहा कि आरबीआइ का सर्कुलर है कि अगर ग्राहक की इजाजत के बिना पैसे की निकासी होती है और तीन कार्यदिवस के अंदर ग्राहक बैंक को सूचित करता है, तो पूरा पैसा ग्राहक को वापस करना है.
जैसे एटीएम क्लोन या चेक क्लोन करके कोई पैसा निकालता है, तो ऐसे मामले में बैंक खुद केस करे. साइबर फ्रॉड में बैंक से पैसा निकलता है, तो पीड़ित बैंक हुआ. बैंक शिकायतकर्ता बन कर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराये. बैंक यह भी व्यवस्था करे कि किसी के खाते से पैसा निकालने के लिए कोई प्रयास करता है, तो तुरंत एक कॉल या मैसेज आये, जिसमें ग्राहक बतायेगा कि वह खुद पैसा निकाल रहा है या नहीं.
बैंक यह कह कर जिम्मेदारियों से नहीं बच सकता है कि ग्राहक ने एटीएम पिन शेयर किया है, इसलिए पैसे की निकासी हुई है. ग्राहक ने जब बैंक में पैसा डाल दिया है, तो यह बैंक की जिम्मेदारी है कि उसको संभाल के रखे. ज्ञापन देनेवालों में संजय कुमार, विपिन कुमार, दीपक केरकेट्टा शामिल थे.

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