कोयला घोटाला मामले में जिंदल और 14 अन्य को मिली जमानत

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने झारखंड कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपी उद्योगपति व कांग्रेस नेता नवीन जिंदल व 14 अन्य को सोमवार को जमानत दे दी. विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने एक लाख रुपये के निजी बांड और इतनी ही राशि के मुचलके पर उन्हें […]

By Prabhat Khabar Print Desk | October 16, 2018 7:40 AM
नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने झारखंड कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपी उद्योगपति व कांग्रेस नेता नवीन जिंदल व 14 अन्य को सोमवार को जमानत दे दी. विशेष न्यायाधीश भरत पराशर ने एक लाख रुपये के निजी बांड और इतनी ही राशि के मुचलके पर उन्हें जमानत दी.
जिंदल के अलावा इस मामले में जिंदल स्टील एंड पावर के तत्कालीन सलाहकार आनंद गोयल, मुंबई की एस्सार पावर लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष सुशील कुमार मारू को जमानत िमली.
इसके अलावा निहार स्टॉक्स लिमिटेड के निदेशक बीएसएन सूर्यनारायण, मुंबई स्थित केई इंटरनेशनल के मुख्य वित्तीय अधिकारी राजीव अग्रवाल और गुड़गांव स्थित ग्रीन इफ्रा के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ मद्रा को भी जमानत मिली है. इसी मामले के अन्य आरोपी के रामकृष्ण प्रसाद, राजीव जैन और ज्ञान स्वरूप गर्ग हैं. झारखंड में अमरकोंडा मुर्गदंगल कोयला ब्लॉक के आवंटन के संबंध में धन शोधन निषेध अधिनियम (पीएमएलए) के तहत इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

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